उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : नौकरी दिलाने के बहाने लूटी नाबालिक की अस्मत ।

हल्द्वानी: नौकरी का झांसा देकर नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को कोर्ट ने 20 साल की कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थदंड से दंडित किया है. मामले में स्पेशल जज पॉक्सो हल्द्वानी सुधीर तोमर की कोर्ट ने आरोपी सिन्दू कुमार उर्फ सिन्दू यादव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए सजा सुनायी है.

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ,  मामला लालकुआं कोतवाली क्षेत्र का है. यहां 16 वर्षीय नाबालिग 23 मार्च 2023 को घर से लापता हो गई थी. पूरे मामले में पीड़ित के परिवार ने नाबालिग की तलाश के लिए पुलिस से गुहार लगाई. जहां पुलिस की जांच पड़ताल में सामने आया कि एक अनजान युवक नाबालिग लड़की को लालकुआं रेलवे स्टेशन पर मिला और बहलाफुसला कर नौकरी दिलाने का झांसा देखकर अपने साथ रुद्रपुर ले गया. आरोप  था कि वहां उसने नाबालिग को बंधक बनाकर अपने मां के घर में रखा और उसके साथ दुष्कर्म किया. यही नहीं आरोपी पीड़िता को उत्तर प्रदेश के रामपुर और मथुरा भी ले गया. वहां भी उसके साथ कई बार दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया. पुलिस ने नाबालिग को छुड़ाते हुए आरोपी सिन्दू कुमार उर्फ सिन्दू यादव निवासी कासगंज, यूपी को गिरफ्तार कर पॉक्सो एक्ट सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेजने की कार्रवाई की थी.

आपको बता दें ,  पूरे मामले में न्यायालय ने गवाहों और साक्ष्यों के आधार पर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी सिन्दू कुमार को दोषी पाते हुए 20 साल के कठोर कारावास और ₹20,000 का अर्थ दंड लगाया है. अर्थ दंड जमा नहीं करने की स्थिति में 3 महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. न्यायालय ने विधिक सेवा प्राधिकरण को पीड़िता को ₹400,000 प्रतिकर देने के भी निर्देश दिए हैं. मामले की पैरवी शासकीय अधिवक्ता सुनीता भट्ट और हेमा सुयाल ने की.

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