उत्तराखण्डपिथौरागढ़

पिथौरागढ़ : पत्नी चुकाती रही पति का कर्जा , उसी पत्नी की कर दी रात के अंधेरे में निर्मम हत्या।

सत्र न्यायधीश पिथौरागढ़ ने एक जुवारी पति को अपनी पत्नी की निर्मम हत्या करने के आरोप में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हज़ार रूपये अर्थदंड से भी दण्डित किया है।

पिथौरागढ़ : दरअसल घटना 24 अक्टूबर 2019 की है। आरोपी हरीश सिंह पुत्र सब्बल सिंह ऐरी निवासी झूणि मलान अपनी पत्नी व दो बच्चों के साथ सरस्वती विहार कलौनी पिथौरागढ़ में रहता था। वह टिप्पर चालक था। रेत बेचकर जो भी पैंसा कमाता था , उससे वह जुवा खेलता था।

गाडी का मालिक रेत का पैंसा मांगने घर पर आता था तो उसकी पत्नी लोगों से उधार लेकर भी कर्जा चुकाती थी। इससे घर में हमेशा पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहता था। 24 अक्टूबर 2019 को उसके अगले दिन चूँकि धन तेरस था तो पत्नी ने दीवाली का सामान लाने के लिए पति से पैंसे मांगे। इसी बात पर दोनों के बीच झगड़ा हो गया। ये झगड़ा बढ़ता ही गया। दरअसल उनके दो बच्चे जो उस समय एक MA की स्टूडेंट थी और एक BA का स्टूडेंट था। वो दोनों एक कमरे में सोते थे जबकि दोनों पति पत्नी किचन में बिस्तर लगा कर सोते थे। उस रात 9 बजे के बाद भी पति पत्नी के बीच झगड़ा होता रहा । इधर बच्चे अपने कमरे में सो गए। इसी दौरान आरोपी पति हरीश सिंह ने अपनी पत्नी सुनीता की चुन्नी से गला दबाकर हत्या कर दी और लाश को दूसरी गली में फेंककर फरार हो गया। जब सुबह बच्चे उठे तो उन्होंने देखा कि मम्मी पापा दोनों ही घर पर नहीं है । किसी ने उन्हें आकर बताया कि उनकी मम्मी का शव पास के गली में पड़ा हुवा है। मृतका की बहिन ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करायी। उसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा और मामला कोर्ट में चला । आज सत्र न्यायधीश पिथौरागढ़ ने तमाम सबूतों और गवाह के आधार पर आरोपी हरीश सिंह पुत्र सब्बल सिंह ऐरी निवासी झूणि मलान को धारा 302 व धारा 201 में दोष सिद्ध करते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 70 हज़ार रूपये अर्थदंड से भी दण्डित किया है।

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