उत्तराखण्ड

पिथौरागढ़ : विक्रेता हो जाएं सावधान ! ख़राब गुणवत्ता वाले सामान बेचने पर हो सकती है सज़ा।

बेरीनाग :जनपद पिथौरागढ़ के बेरीनाग में ख़राब गुणवत्ता वाला पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपपडि बेचने पर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने 3 लोगों को 6 महीने के कारवास की सजा सुनाई है। साथ में अर्थदंड भी लगाया है। आपको बता दें 17 अक्टूबर 2019 को बेरीनाग स्थित मेसर्स लीलाधर संजय कुमार प्रतिष्ठान का खाद्य विभाग के अधिकारियों ने निरीक्षण किया था। विक्रय हेतु रखे गए पतंजलि नवरत्न इलायची सोनपापडि का मानकों के अनुरूप न होने के संदेह के आधार पर जांच हेतु राज्य खाद्य एवं औषधि विश्लेषण शाला रुदरपुर भेजा गया। जांच में नमूने मानकों के अनुरूप नहीं पाये गए। मामला न्यायालय के समक्ष पहुंचा।

तमाम सबूतों में आधार पर आज मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट पिथौरागढ़ ने विक्रेता लीलाधर पाठक, अजय जोशी असिस्टेंट मेनेजर अधिकृत प्रतिनिधि कान्हा जी डिस्ट्रीब्यूटर्स प्राइवेट लिमिटेड रामनगर व अभिषेक कुमार असिस्टेंट जनरल मेनेजर अधिकृत प्रतिनिधि पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड हरिद्वार को 6- 6 माह के कारावास व क्रमशः 5000, 10,000 व 25 हज़ार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया है। मामले की पैरवी सहायक अभियोजन अधिकारी रितेश वर्मा ने किया।

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