पिथौरागढ़ : विक्रम को मिली हाइकोर्ट से जमानत ।
पिथौरागढ़ : जनपद पिथौरागढ़ के तहसील बंगापानी के मेतली चौपता गाँव निवासी विक्रम सिंह उर्फ़ विक्की पुत्र केदार सिंह को धारा 306 में दोषसिद्ध करते हुए अपर सत्र न्यायधीश पिथौरागढ़ ने बीते 4 जुलाई को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सुनाई सजा सुनाई थी , इस फैसले के खिलाफ दायर अपील पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी है . साथ ही आरोपी विक्रम सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है . आपको बात दें विक्रम सिंह पर आरोप है कि उसकी पत्नी ने 20 दिसम्बर 2021 को उसकी प्रताङना से परेशान होकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी . जिस पर अपर सत्र न्यायधीश पिथौरागढ़ ने विक्रम सिंह को धारा 306 में दोषसिद्ध करते हुए 10 वर्ष के कठोर कारावास तथा 10 हज़ार रूपये अर्थदंड से दण्डित किया था . इस फैसले के खिलाफ विक्रम सिंह ने हाई कोर्ट नैनीताल में अपील की . अपीलकर्ता के वकील ने दलील दी कि गवाहों विषेशकर मृतक के भाई और माता पिता के बयान एक दुसरे से मेल नहीं खाते हैं . इसके अलावा FIR अन्य व्यक्तियों के खिलाफ दर्ज थी लेकिन उनपर मुकदमा नहीं चलाया गया. राज्य को आपत्तियां दर्ज करानी थी लेकिन अवसर दिए जाने के बावजूद राज्य ने आपत्तियां दर्ज कराने का विकल्प नहीं चुना . अभियोजन पक्ष अपने मामले को उचित संदेह से परे साबित करने में सक्षम रहा है. इन दलीलों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने निचली अदालत के निर्णय पर अस्थायी रोक लगा दी है . साथ ही आरोपी विक्रम सिंह को जमानत पर रिहा करने के आदेश दिए है .