उत्तराखण्ड

रुद्रप्रयाग : फ़र्जी शिक्षक पर गिरी गाज़। 3 साल की हुई सज़ा ।

रुद्रप्रयाग: बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी पाने वाले एक और शिक्षक को जेल हो गई है. मामले में कोर्ट ने आरोपी शिक्षक को 3 साल की जेल और 15 हजार रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है. अब तक रुद्रप्रयाग जिले में फर्जी शिक्षकों के खिलाफ 26 मामलों का निस्तारण हो चुका है.

मीडिया से मिली जानकारी के मुताबिक, रुद्रप्रयाग जिले में तैनात शिक्षक सुरेंद्र चंद ने अपनी बीएड की फर्जी डिग्री के आधार पर शिक्षा विभाग में नौकरी हासिल की. शिक्षा विभाग की एसआईटी एवं विभागीय जांच के अनुसार शिक्षक सुरेंद्र चंद की बीएड की डिग्री का सत्यापन कराया गया. जिस पर चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से मिले आख्या में पाया गया कि शिक्षक को विश्वविद्यालय से साल 1999 की कोई भी बीएड डिग्री जारी नहीं हुई है.

आपको बता दें , इसके बाद शासन स्तर से एसआईटी जांच कराई गई, जिसके आधार पर शिक्षा विभाग ने शिक्षक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया. फर्जी शिक्षक सुरेंद्र चंद को तत्काल निलंबित कर बर्खास्त किया गया. वहीं, सीजेएम कोर्ट में मामले की सुनवाई चली. सोमवार यानी 19 मई को मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अशोक कुमार सैनी की अदालत ने फर्जी शिक्षक सुरेंद्र चंद को फर्जी बीएड की डिग्री के आधार पर छल कपट से नौकरी पाने पर दोषी करार दिया.

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