उत्तराखण्ड

हल्द्वानी : अस्पताल में नाबालिक से वाशरूम का रास्ता पूछने के बहाने , किया दुष्कर्म का प्रयास।

हल्द्वानी: कोलकाता के मेडिकल कॉलेज में महिला चिकित्सक के साथ रेप और मर्डर के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है. लोगो इस मामले को लेकर बेहद आक्रोश में हैं. लेकिन इसके बावजूद महिला अपराध में कमी नहीं आ रही है. उत्तराखंड के हल्द्वानी में राज्य के सबसे बड़े अस्पतालों में एक सुशीला तिवारी अस्पताल में एक नाबालिग किशोरी के साथ दुष्कर्म के प्रयास की घटना हुई है.

जानकारी के अनुसार हल्द्वानी के सुशीला तिवारी अस्पताल में नाबालिग तीमारदार किशोरी से वॉशरूम का रास्ता पूछ कर चौथी मंजिल पर दुष्कर्म करने का प्रयास किया गया. गनीमत रही कि नाबालिग किशोरी ने शोर मचा दिया. शोर सुनकर लोग मौके पर इकट्ठा हो गए. इसके चलते आरोपी अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाया. फिलहाल अस्पताल के सुरक्षा गार्ड्स और लोगों ने दुष्कर्म का प्रयास करने के आरोपी जावेद को पकड़ लिया. तत्काल पुलिस को इसकी सूचना दी गई. पुलिस आरोपी को पकड़कर थाने ले गई. वहीं  पीड़ित किशोरी के भाई ने जावेद के खिलाफ तहरीर दी है. तहरीर के आधार पर पुलिस ने जावेद के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है. पीड़िता के भाई ने पुलिस में तहरीर देते हुए बताया है उसकी 17 वर्षीय नाबालिग बहन सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती अपनी चाची की तीमारदारी कर रही थी. उसकी चाची अस्पताल में भर्ती है. 17 अगस्त की देर रात नाबालिग वार्ड के बाहर टहल रही थी. तभी वहां पुलभट्टा ऊधमसिंह नगर निवासी जावेद खान पहुंच गया. आरोप है कि जावेद खान ने ‌वॉशरूम का रास्ता पूछा. पीड़िता उसे वॉशरूम का रास्ता बताने लगी. आरोप है कि इसी दौरान जावेद उसके साथ छेड़छाड़ करने लगा. जावेद नाबालिक को बहला-फुसला कर चौथी मंजिल पर ले गया और दुष्कर्म की कोशिश करने लगा. तभी नाबालिग किशोरी ने विरोध किया और शोर मचा दिया. आरोप है कि इस पर जावेद उसे परिजनों को जान से मार डालने की धमकी देने लगा. लेकिन पीड़िता चुप नहीं हुई और वह शोर मचाती रही. शोर सुनकर अस्पताल का सुरक्षा गार्ड और पीड़िता के परिजन मौके पर पहुंच गए. सूचना पाकर मंडी चौकी प्रभारी विजय मेहता मौके पर पहुंच गए. इस दौरान आरोपी जावेद ने पुलिस से भी अभद्रता की. जिसके बाद उसे हिरासत में ले लिया गया. सीओ नितिन लोहनी ने बताया कि किशोरी के भाई की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में बीएनएस की धारा 74 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है. आरोपी को जेल भेजने की कार्रवाई की गई है.

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